गिरधारी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को दी बड़ी राहत

गिरधारी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस को दी बड़ी राहत

लखनऊ। गिरधारी एनकाउंटर मामले में इलाहबाद की लखनऊ बेंच ने पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है. उल्लेखनीय है कि सीजेएम कोर्ट ने डीसीपी ईस्ट, इंस्पेक्टर विभूति खंड समेत एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इससे पहले गिरधारी उर्फ डॉक्टर के एनकाउंटर मामले में जिला जज ने सीपी, डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा था, साथ ही डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. इसके साथ ही एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लेकर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया था। गिरधारी एनकाउंटर मामले में उसके पिता टग्गर विश्वकर्मा ने कहा था कि उनके बेटे का अपराध जगत से कोई लेना देना नहीं था. साथ ही उन्होंने कहा था कि अजीत सिंह हत्याकांड में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं था. गौरतलब है कि कार्रवाई के दौरान करीब 14 दिन पहले पुलिस अजीत सिंह हत्याकांड में असलहे की बरामदगी के लिए गिरधारी को विभूतिखंड लेकर गई थी. इस दौरान गिरधारी ने पुलिस का असलहा छीन कर भागने की कोशिश की थी. पुलिस ने उसका पीछा किया था तो उसने फायर कर दिया. जिसके बाद लखनऊ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया था. एनकाउंटर के बाद से ही पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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