गाली गलौज प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया तलब

गाली गलौज प्रकरण में खंड शिक्षा अधिकारी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया तलब

जौनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय की कोर्ट ने तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी केराकत बसंत शुक्ल को गालियां व धमकी देने के एक मामले में तलब किया है। वादी सुदर्शन प्रभारी प्रधानाध्यापक हरका बेहड़ा क्षेत्र केराकत ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया था कि उनके विद्यालय में अनुसूचित जाति की सहायक अध्यापिका सुनीता कुमारी कार्यरत है। वादी की अनुपस्थिति में शिक्षा अधिकारी 20 फरवरी 2014 को अध्यापिका को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, जिसकी शिकायत अध्यापिका ने वादी से किया। तीन मार्च 2014 को सिहौली चौराहे पर गाड़ी रोक कर अध्यापिका की पैरवी करने पर प्रधानाध्यापक से गाली गलौज की व जान से मारने की धमकी दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गाली गलौज और धमकी का मामला पाते हुए तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी को तलब किया है। 

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रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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