जौनपुर । मछलीशहर कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय जौनपुर के अधीनस्थ ग्राम न्यायालय द्वारा गुरुवार को पहली बार दो मामलों में 6 आरोपियों को सजा के साथ ही अभियुक्तों को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है ।
मछलीशहर तहसील क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में जिला सत्र न्यायालय जौनपुर के अधीन लगभग दो वर्षों पूर्व स्थापित ग्राम न्यायालय मछलीशहर में व मुंगराबादशाहपुर के स्टेट बनाम मो. खालिद में विवेचनोपरान्त विवेचक उपनिरीक्षक राजीव सिंह द्वारा आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय में मुकदमें के विचार के दौरान अभियोजन अधिकारी मो. इमरान की सम्यक पैरवी के चलते न्यायाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात मुकदमे के अभियुक्तों मो. खालिद एवं मो. सलीम को दोषसिद्धि करार देते प्रत्येक अभियुक्त पर 15 सौ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए जमानत पर छोड़ा गया। इसी क्रम में पंवारा थाना अंतर्गत स्टेट बनाम सियाराम के मुकदमें में विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक गौरी शंकर शुक्ल द्वारा विवेचनोपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । मुकदमें के विचारण दौरान अभियोजन अधिकारी मो. इमरान की सम्यक पैरवी के चलते न्यायाधिकारी हिमांशु वर्मा द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात मुकदमें के अभियुक्तों सियाराम , शान्ति देवी , सुभाष एवं सुनील कुमार को दोषसिद्धि करार देते प्रत्येक अभियुक्त पर दो - दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए जमानत पर छोड़ा गया। साभार (हि.स.)।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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