अब सरकारी गल्ले की दुकान में कोटेदार नहीं कर पाएंगे घटतौली, सरकार ने उठाया ये कदम

अब सरकारी गल्ले की दुकान में कोटेदार नहीं कर पाएंगे घटतौली, सरकार ने उठाया ये कदम

लखनऊ । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में किया संशोधन।

बताते चलें की सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए उठाया है यह कदम।
सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत  देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल  क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है सरकार।
एक आधिकारी के अनुसार, 'खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को जारी की एक अधिसूचना।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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