प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील पर ट्रायल कोर्ट से रिकार्ड तलब किया है। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से 22 अप्रैल तक जवाब भी मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख लगाई है। धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से अपहरण के मामले में मिली सात साल की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है। साथ ही अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने की मांग में अर्जी दी है।
धनंजय सिंह को जौनपुर की विशेष अदालत ने नमामी गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदाकी के मामले में छह मार्च को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत से जेल भेजे जाने के दौरान धनंजय सिंह ने सजा को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश करार दिया था।
धनंजय सिंह पर चार साल पहले प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। प्रोजेक्ट मैनेजर की शिकायत पर धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने धनंजय के खिलाफ चार्जशीट लगाई लेकिन सुनवाई के दौरान ही प्रोजेक्ट मैनेजर ने आरोपों को वापस ले लिया और हलफनामा भी लगाया था। अदालत ने इस हलफनामें और आरोपों से मुकरने को धनंजय सिंह से डर का कारण माना और पूर्व सांसद को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुना दी थी।
सजा कुछ दिन पहले ही धनंजय ने जौनपुर से दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सजा के कारण अब उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। ऐसे में धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली और सजा पर रोक के साथ ही जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। उनकी अपील बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई। 154 नंबर पर सूचीबद्ध होने की वजह से अपील पर सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब होली की छुट्टी के बाद ही सुनवाई हो सकेगी। ऐसे में धनंजय सिंह का होली से पहले जेल से बाहर आने का सपना चूर हो गया है। साभार एचटी।
फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
إرسال تعليق