JAUNPUR: दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को उम्रकैद,54,000 रुपये का लगा जुर्माना

JAUNPUR: दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को उम्रकैद,54,000 रुपये का लगा जुर्माना

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई। सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दोषी पिता पर कोर्ट ने 54,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।

जुर्माने की राशि दोनों बेटियों को देने का भी आदेश दिया। वादी के अनुसार, एक महिला ने 10 जून 2022 को सुरेरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें महिला ने अपने पति पर अपनी दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बताया कि 15 साल और 13 साल की दो पुत्रियों के साथ वह 6 महीने से दुष्कर्म कर रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। डर वश दोनों बेटियों ने घटना के बारे में नहीं बताया। किसी तरह जानकारी होने पर उसने घटना की सूचना थाने पर दी। पुलिस ने दोनों का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 सितंबर 2022 को विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पीड़िता, उसकी मां व उसके भाई ने कोर्ट में गवाही दी। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसकी पत्नी जमीन बेचने से नाराज थी। लड़ाई-झगड़ा होता था। इसी से नाराज होकर उसने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पिता को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। साभार ए यू।

सांकेतिक चित्र 

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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