प्रयगराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा अभ्यर्थी की लम्बाई के संदेह पर दोबारा जांच का आदेश देना सही नहीं,अभ्यर्थी के मन में लम्बाई को लेकर संदेह है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, कोर्ट ने कहा जहां परीक्षा हुई हो वहीं के डाक्टरों के बोर्ड से करायी जाये जांच, दूसरे जिले के डाक्टरों के बोर्ड से जांच कराने का आदेश सही नहीं, कोर्ट ने बुलंदशहर के सीएमओ की अध्यक्षता में तीन डाक्टरों की टीम से जांच कराने के आदेश को किया संशोधित,कोर्ट ने कहा यही बोर्ड बरेली के डाक्टरों व पुलिस के साथ गठित किया जाये,पहली जांच बरेली में हुई थी इसलिए दोबारा वहीं के मेडिकल बोर्ड से जांच हो,
हाईकोर्ट ने उ प्र राज्य की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया आदेश,
याची योगेन्द्र कुमार ने 2018 की पुलिस भर्ती की परीक्षा में सफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा दी थी,
बरेली में हुई जांच में इनकी लंबाई 168 सेंमी से कम पायी गई, कोर्ट के आदेश पर बुलंदशहर सीएमओ व दो प्रोफेसरों की टीम ने सीओ की मौजूदगी में जांच की, याची की लम्बाई 168 सेमी से अधिक पाये जाने पर हाईकोर्ट ने चयनित करने का दिया निर्देश,हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने अपील में दी थी चुनौती, चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने दिया आदेश।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
फ्रीलांस जर्नलिस्ट
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