गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत प्रथम जय प्रकाश की अदालत ने बुधवार को नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गहमर थाना इलाके के सेवराई गांव निवासी सगे दो भाइयों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 1 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड की धनराशि से प्रत्येक को एक एक लाख रुपये पीड़िता को चिकित्सकीय खर्च व पुनर्वास के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। थाना गहमर इलाके के गांव सेवराई निवासी आजाद की नाबालिक बहन 13 अप्रैल 2017 को सुबह 4 बजे शौच करने गई थी कि उसी के गांव के अभय सिंह उर्फ अभिनंदन सिंह व उसका भाई कुंदन सिंह तथा दिवेश दुबे बहलाफुसला कर भगा ले गए और उसकी नाबालिक बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना मिलते ही वादी ने थाने पर लिखित सूचना दिया, सूचना के आधार पर थाने में उपरोक्त लोगो के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ।
दौरान विवेचना आरोपी दिवेश दुबे को नाबालिक पाया गया उसका आरोप पत्र किशोर न्यायालय को प्रेषित किया गया और शेष आरोपियो का आरोप पत्र पाक्सो कोर्ट में प्रेषित किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कुल 6 गवाहों को प्रस्तुत किया।
सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में अंकित कराया अभियोजन व अभियुक्तों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
फ्रीलांस जर्नलिस्ट
जौनपुर
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