प्रयागराज। प्रदेश के ऐसे बड़े रसोइयों को न्यूनतम वेतन का भुकतान करने का सामान्य समादेश कर पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
माननीय हाइकोर्ट ने कहा कि मिड डे मील रसोइयों को वेतन देना बंधुआ मजदूरी है,जिसे संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया है।
कोर्ट ने आगे कहा कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार के हनन पर कोर्ट में आने का अधिकार है।
सरकार का भी संवैधानिक दायित्व है कि किसी के मूल अधिकार का हनन न होने पाए,सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नही दे सकती।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
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