फर्जी गवाही देने वाली दुष्कर्म पीड़िता अर्थदंड अदा कर हुई रिहा।

फर्जी गवाही देने वाली दुष्कर्म पीड़िता अर्थदंड अदा कर हुई रिहा।

जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में झूठी गवाही देने वाली दुष्कर्म पीड़िता के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज हुआ था।लोक अदालत में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए मुकदमा समाप्त करने की न्यायालय से गुजारिश किया।अपर सत्र न्यायाधीश ने आदेश दिया कि पीड़िता सोचने समझने की क्षमता रखती है।उसे अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही सोच समझ कर करना चाहिए था।कोर्ट ने पीड़िता को चार सौ रुपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा कर वह रिहा हो गई।

पीड़िता ने सरायख्वाजा थाने में गुड्डू के खिलाफ 8 जून  2013 को प्रार्थना पत्र देकर एफ आई आर दर्ज कराया था कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की बाद में उसने कोर्ट में बयान दिया कि शिक्षा से गुड्डू से शारीरिक संबंध बनाया था जब उसने शादी कर लिया तब उसके खिलाफ एसपी को प्रार्थना पत्र देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी गुड्डू को साक्ष्य के अभाव में 23 जून 2018 को दोषमुक्त कर दिया तथा वादिनी पीड़िता के खिलाफ झूठी गवाही देने का फकीरबाद (फर्जी बयानी) (फर्जी बयानी) दर्ज कर नोटिस जारी किया। शनिवार को लोक अदालत में पीड़िता जुर्माना अदा कर रिहा हो गई।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
फ्रीलांस जर्नलिस्ट
जौनपुर
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