जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र निवासी मजदूर के खाते से रुपये निकालने के मामले में भारतीय स्टेट बैंक शाखा सरायख्वाजा के प्रबंधक, कैशियर समेत चार पर सीजेएम ने बुधवार को धोखाधड़ी व गबन का वाद दर्ज किया। प्रेमू वनवासी निवासी लपरी ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि वह अत्यंत गरीब है। पढ़ा-लिखा नहीं है।
बेटी की शादी के लिए पेट काटकर स्टेट बैंक शाखा सरायख्वाजा में बचत खाते में रुपये जमा करता रहा। गत 17 फरवरी 2020 को बचत खाते में एक हजार रुपये जमा करने के बाद पासबुक अपडेट कराया तो पता चला खाते में केवल 1276 रुपये बचे हैं, जिससे वह हक्का-बक्का हो गया, जबकि उसने खाते से कभी पैसा निकाला ही नहीं। उसने 29 फरवरी 2020 को अपने खाते का विवरण मांगा तो पता चला विभिन्न तिथियों पर उसके खाते से कुल 97,500 निकाला गया है। यह रुपया मऊ जिले के आरिफ के ग्राहक सेवा केंद्र से निकाला गया है।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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