जौनपुर। दिनांक 01.12.2014 को अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पिता राम आसरे (मृतक) को चाकू से मार कर प्राणघातक चोटे पहुँचायी गयी जिससे दौरान इलाज मृत्यु हो गयी।
इस सम्बन्ध में थाना केराकत पर दिनांक 02.12.2014 को मु0अ0सं0 1252/14 धारा 302,34 भा0द0वि0 व दिनांक 10.03.2015 को मु0अ0सं0 221/15 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुआ।
अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाने हेतु उक्त अभियोग को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग के न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं गवाहों का तत्परता से परीक्षण पूर्ण कराने के परिणामस्वरुप दिनांक 03.03.2021 को न्यायालय सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगण 1- पिन्टूराम,2-पप्पू राम पुत्रगण स्व0 दूधनाथ नि0 छितौना थाना केराकत जनपद जौनपुर को धारा 302 सपठित धारा 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 5000-5000 रूपये के जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर 05-05 माह का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्त पप्पू राम को धारा 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत 01 वर्ष का कारावास तथा 1000 रू0 जुर्माना, जुर्माना न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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