कोर्ट अवमानना में सीओ का वेतन रोकने का आदेश

कोर्ट अवमानना में सीओ का वेतन रोकने का आदेश

जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र के दहेज हत्या के मुकदमे में वारंट के बावजूद गवाही देने न आने वाले डिप्टी एसपी राजकुमार पांडेय का वेतन रोकने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी महोबा को दिया। राजकुमार पांडेय वर्तमान में जिला महोबा में तैनात हैं। 

 शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने प्रार्थना पत्र दिया कि स्टेट बनाम सुभाष मामले में गवाह डिप्टी एसपी राजकुमार पांडेय गिरफ्तारी वारंट के बावजूद गवाही देने नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गवाह के न आने के कारण अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी महोबा को आदेश दिया कि क्षेत्राधिकारी राजकुमार के वेतन का तब तक भुगतान न करें जब तक वह न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के लिए उपस्थित न हों। उनके खिलाफ पुन: गिरफ्तारी वारंट व अवमानना नोटिस जारी की गई। कोर्ट ने अग्रिम कार्रवाई के लिए तीन अप्रैल तिथि नियत की है।

सी.ओ राजकुमार पांडेय


रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह

जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com


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