विवाहिता व दो बच्चो की हत्या प्रकरण में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

विवाहिता व दो बच्चो की हत्या प्रकरण में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

बलिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते शुक्रवार को न्यायालय ने हत्या के अपराध में 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व आठ हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। मानीटरिग सेल और एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा की प्रभावी पैरवी के चलते डीपी एक्ट में एएसजे न्यायालय के न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने अभियुक्त सुनील चौहान, विनोद, अच्छेलाल, शांति पत्नी अच्छेलाल, पुष्पा पत्नी विनोद निवासी नन्हागंज जिगनी चौहान बस्ती थाना मनियर व मुनरी उर्फ मनोरमा पत्नी जितेंद्र निवासी महावीरगंज थाना सुखपुरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

आरोप है कि इन सभी ने मिलकर 22 जून 2018 की रात्रि को वादी की बहन रमिता व उसके बच्चे संदीप व संध्या को गला दबाकर मार डाले थे। इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा कायम किया गया था।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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