जौनपुर । वर्तमान मल्हनी विधानसभा सीट से सपा विधायक लकी यादव के खिलाफ अपर दंडाधिकारी प्रथम की अदालत ने जमीन के मामले में सादिक अली बनाम लकी के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में लगभग 14 लाख 65000 रुपए चेक बाउंस होने के आधार पर गैर जमानती वारंट का फरमान जारी किया है। इससे पूर्व भी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुका है।न्यायालय ने 12 मई को सुनवाई की अगली तिथि नियत किया है।
जिलें के मल्हनी विधान सभा से सपा के विधायक लकी यादव बनाम सादिक अली द्वारा एक जमीन के मामले में विधायक लकी यादव द्वारा सादिक अली को दिया गया 14 लाख 65000 हजार रुपए का चेक बाउंस होने के मामले में अपर दंडाधिकारी की अदालत ने मल्हनी विधायक लकी यादव को गैर जमानती वारंट जारी किया है न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत किया है इससे पूर्व भी उन्हें कई बार नोटिस जा चुकी है।
बता दें कि वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सादिक अली मुस्कान ट्रेडर्स ने 14 लाख के चेक के बाबत दावा किया है कि मल्हनी विधायक लकी यादव ने किसी जमीन के मामले में 14 लाख का चेक दिया एडवांस में दिया था जो बाउंस हो गया है उसी मामले में 138 एन आई एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था इसमें बार-बार वारंट जारी किया जा रहा था लेकिन उपस्थित नहीं हो रहे थे ऐसे में आज इन्हें गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
वह इस मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित सादिक अली ने बताया कि जमीन लेने के लिए वर्ष 2019 में हमने इनसे जमीन लेने के लिए 14 लाख 65 हजार रुपैया दिया था ना तो इन्होंने में जमीन दिया और ना ही पैसा वापस कर रहे थे कई बार दौड़ने के बाद बाद ही उन्होंने हमें चेक दिया था चेक बाउंस हो गया है मजबूर होकर मुझे न्यायालय में जाना पड़ा है कई बार न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने के बाद जब ये हाजिर नहीं हुए तो आज माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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