ट्रिपल तलाक मामले में 65 वर्ष के बुजुर्ग पर मुकदमा दर्ज

ट्रिपल तलाक मामले में 65 वर्ष के बुजुर्ग पर मुकदमा दर्ज

जौनपुर ।  कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रिपल तलाक का मामला प्रकाश में आया है।
फिरोसेपुर निवासी तसनीम जहां 60" को उसके पति नबीउल्लाह 65" ने तीन तलाक दे दिया। 20 जुलाई को दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही शुक्रवार को इसकी कापी दीवानी न्यायालय सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया।

पुलिस के मुताबिक, तसनीम जहां ने थाने में तहरीर दी कि उसकी शादी नबीउल्लाह के साथ हुई थी। पांच बेटियां और एक बेटा है। बच्चों का भी विवाह हो चुका है। वह तथा उसके पति वृद्ध हो चुके हैं। सबसे छोटी बेटी व उसका पति आमिर तथा आमिर का पिता आफताब वादिनी के पति की वृद्धावस्था व विवेकहीनता का फायदा उठाते हुए रिहायशी मकान लिखवा लिया।
ये सभी पति को भड़काते रहते हैं। उन लोगों के उकसाने पर एक जून को पति ने उसे तीन बार तलाक बोलकर उसे मारपीट कर घर से बाहर कर दिया।
भारत में ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट की धारा 3 में मुस्लिम पुरुष एक बार मे तीन तलाक लेना अपराध है। धारा 4 में कहा गया है कि तीन तलाक देने के दोषी पति को तीन साल तक कैद की सजा हो सकती है।
इस संबंध में शहर कोतवाल संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है, जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com


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