जौनपुर । जौनपुर के पूर्व विधायक एवं सांसद रहे धनंजय सिंह की अर्जी को माननीयो की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया। अर्जी में मांग की गई थी कि उनके विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें आधारहीन आरोप के तहत फंसाया गया है।
माननीयों की अदालत के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने धनंजय सिंह को 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रुप में अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। जिससे उनपर आरोप तय किया जा सके।
स्पेशल जज ने यह फैसला धनंजय सिंह के अधिवक्ता एवं एडीजीसी राजेश गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह के तर्कों को सुन कर दिया। अदालत ने कहा कि धनंजय सिंह के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार नहीं है।
मुकदमे के अनुसार जौनपुर कोतवाली थाने में विधानसभा मल्हनी की उड़नदस्ता टीम के सदस्य अजय कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 15 फरवरी 2017 को निषाद पार्टी प्रत्याशी धनंजय सिंह तीस चार पहिया वाहन, 50 से अधिक दोपहिया वाहन के साथ निकले। सभी लोग निषाद पार्टी की टोपी लगाए हुए थे जिससे कलीचाबाद चौराहे पर जाम लग गया।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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