गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को नाबालिक से दुष्कर्म के मामले आरोपी रामजीत को 10 साल की कड़ी कैद व 14 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार बडेसर थाना गांव टोटरी निवासिनी विमला देवी ने थाने में तहरीर दिया कि मेरी नाबालिक पुत्री 17 दिसम्बर 2014 को सुबह 5 बजे कही किसी के बहकावे में चली गई हैं तब से लगातार रिस्तेदारी में खोज चुकी हूं, वादनी कि तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और दौरान विवेचना पुलिस ने नाबालिक पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को पकड़कर न्यायालय में पेश किया जहा से आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी रामजीत के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 6 गवाहो को पेश किया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई वादनी की तरफ से सुमित श्रीवास्तव अधिवक्ता ने पैरवी की।
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रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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