6 साल पहले हुए सुरेरी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास

6 साल पहले हुए सुरेरी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास

 जौनपुर । सुरेरी थाना क्षेत्र में छह साल पहले लालचंद व अजय की हुई हत्या के मामले में आरोपित राय साहब सिंह व पिंटू सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वादी नागेंद्र सिंह ने सुरेरी थाने में एफआईआर दर्ज कराया था कि 20 अप्रैल 2016 को सुबह साढ़े पांच बजे मोटरसाइकिल से अपने भाई लालचंद व उनके मित्र अजय के साथ वाराणसी जा रहा था। पहले से घात लगाकर जान से मारने की नियत से राय साहब सिंह, चंदन सिंह, धीरज सिंह, सुरेंद्र सिंह, पिंटू सिंह व मिंटू सिंह चक्की के पास बैठे थे। वहां पहुंचने पर सुरेंद्र सिंह ने ललकारा की जान से मार दो। इतने पर सभी लालचंद व अजय पर टूट पड़े। लाठी डंडा से मारने लगे। वादी घर की ओर भागा। चिल्लाया तथा चचेरे भाई कान्ता व अवधेश के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां लालचंद की मृत्यु हो चुकी थी। अजय गंभीर रूप से घायल था। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृत्यु पूर्व उसका बयान लिया था। आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई।अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राय साहब व पिंटू को सजा सुनाया।दौरान मुकदमा सुरेंद्र की मृत्यु हो गई थी।चंदन, धीरज व मिंटू को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। साभार एचटी।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com


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