शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री आखिर क्या पढ़ते हैं, आइए जानते हैं

शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री आखिर क्या पढ़ते हैं, आइए जानते हैं

लखनऊ। एक बार फि‍र योगी आदि‍त्‍यनाथ के नेतृत्‍व में यूपी की सरकार ने आधि‍कारि‍क तौर पर प्रदेश की कमान को संभाल लि‍या है। शुक्रवार शाम चार बजे सीएम, डि‍प्‍टी सीएम सहि‍त कुल 53 मंत्रि‍यों ने शपथ ग्रहण कर लि‍या है। लखनऊ के इकाना स्‍टेडि‍यम में आयोजि‍त भव्‍य समारोह में राज्‍यपाल आनंदी बेन पटेल ने सभी मंत्रि‍यों को शपथ ग्रहण कराया है। क्‍या आपने ध्‍यान दि‍या अगर नही तो आइए जानते है।

शपथ दिलाते हुए राज्‍यपाल पहला शब्द उच्चारण करती रहीं, और फिर मुख्‍यमंत्री सहि‍त उनके पूरे मंत्री परि‍षद् ने बारी बारी से शपथ पढ़ते गये। आपने गौर कि‍या होगा कि‍ मंत्रीगण दो बार में देश के संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। क्‍या आप जानते हैं कि वे शपथग्रहण के दौरान क्या शपथ लेते हैं? आइये हम आपको बता रहे हैं….

पहले पद की शपथ लेते हैं मंत्री
मैं, ………, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं ….. राज्‍य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा.’

फि‍र बारी आती है 'गोपनीयता' की
‘मैं, ……….. ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय राज्‍य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा.’

शपथ ग्रहण के बाद क्या होता है?
पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद कैबिनेट और राज्यमंत्री एक संवैधानिक परिपत्र पर दस्तखत करते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा रि‍कॉर्ड में रखा जाता है। दरअसल, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह एक संवैधानिक दस्तावेज होता है, जो हमेशा सुरक्षित रखा जाता है।

विभागों का बंटवारा कैसे होता है?
शपथग्रहण के बाद कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया जाता है। यह प्रधानमंत्री/मुख्‍यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री या मुख्‍यमंत्री ही सलाह-मशवि‍रों के बाद मंत्रियों को विभाग बांटते हैं। इसके बाद संबंधित मंत्री विभाग का विधिवत पदभार ग्रहण करते हैं और काम शुरू करते हैं।

कौन किसे शपथ दिलाता है?
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं।
राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के पद और गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं।


फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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