चार वर्ष पूर्व सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आराेपी को 10 साल की कैद एवं जुर्माना

चार वर्ष पूर्व सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आराेपी को 10 साल की कैद एवं जुर्माना

जौनपुर। जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी लालचंद्र को अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनन्य के जज काशी प्रसाद सिंह यादव ने सोमवार को दस वर्ष कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।

अभियोजन कथानक कर अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र केपीड़िता की माँ मकदमा वादिनी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि 9अप्रैल 2018 को उसकी सात वर्षीय लड़की स्कूल पढ़ने गयी थी जब घर लौट रही थी तो उसके गांव के लालचंद्र उसकी पुत्री को आम के बगीचे में झाड़ी में उसके साथ बलात्कार किये ।विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।न्यायालय में अभियोजन की तरफ से सात गवाहों को परीक्षित कराया गया ।न्यायाधीश ने दोनों अभियोजन एवम बचाव पक्ष की बहस सुनने एवम पत्रावली पर उपलब्ध सम्यक साक्ष्यो का परिशीलन करने के उपरांत आरोपी लालचंद्र को दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने की सजा सुनाया।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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