आजमगढ़ । जिला प्रशासन ने 21 फरवरी को अहिरौला थाना क्षेत्र के माहुल में जहरीली शराब से हुई 13 से अधिक मौतों के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने मामले में शामिल 12 अभियुक्तों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इस मामले में 22 फरवरी को अहिरौला थाने में धारा 272 /273/302/34 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम बनाम मुख्य आरोपी रंगेश यादव आदि सात नामजद पंजीकृत किया गया।
जिसमें विवेचना के दौरान आठ अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जिला प्रशासन ने इस घटना के बाद कार्रवाई करते हुए 10 शराब की दुकानों को भी निलंबित कर दिया था। जिले के एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि गैंग पंजीकरण कराने के साथ 14 A के तहत जो प्रापर्टी अवैध शराब से अर्जित की उसे जब्त किया जाएगा।
इन आरोपियों पर लगा गैंगेस्टर
जिले के एसपी अनुराग आर्य ने संयुक्त रूप से गैंगेस्टर की पुष्टि करते हुए बताया कि जहरीली शराब की घटना के मुख्य आरोपित रंगेश यादव पुत्र बजरंगी निवासी परतहिया थाना-खुटहन, जौनपुर, सूर्यभान पुत्र रामफेर निवासी बुवाई थाना दीदारगंज, पुनीत कुमार यादव पुत्र दयाराम यादव चकगंजली थाना दीदारगंज, राम भोज पुत्र सुग्रीव निवासी समसल्लीपुर थाना अहरौला, अशोक यादव पुत्र रामबाबू निवासी उतपुर थाना फूलपुर, पंकज यादव पुत्र दयाराम निवासी चकगंजलीशाह (सरांवा) थाना दीदारगंज, मो. फहीम पुत्र मु. सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला, मो. नदीम पुत्र सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहिरौला,सहबाज पुत्र मो. रियाज साकिन माहुल थाना अहरौला, मो. कलीम पुत्र मु. सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला मो. नईम पुत्र मु. सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला व मो. सलीम पुत्र मु. सईद निवासी रूपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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