जौनपुर । हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को भूमिधरी पर व्यामशाला के निर्माण की जांच का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता निर्मला की तरफ से अधिवक्ता आर एन यादव अभिषेक यादव ने पैरवी करते हुए कहा आरजी संख्या 378 याची की भूमिधरी है।
एसडीएम शाहगंज , वीडीओ शाहगंज, ग्राम सभा सैफ़पुर तथा ग्राम प्रधान अशोक कुमार पर आरजी संख्या 434 के बजाय अतिक्रमण कर गाटा संख्या 378 पर व्यामशाला बनाने का आरोप है।
न्यायमूर्ति बी के बिरला तथा न्यायमूर्ति विकास कुमार ने डीएम जौनपुर को फोटोग्राफ दस्तावेज सहित जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का दिया निर्देश।
कोर्ट ने जिला अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई तो उच्च अधिकारियों को तलब किया जाएगा।
![]() |
सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
एक टिप्पणी भेजें