किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड

किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये का अर्थदंड

वाराणसी। विशेष न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) राजीव कुमार की अदालत ने किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म में जौनपुर के सुजानगंज निवासी पवन शर्मा को दोषी पाया। उसे 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पक्ष रखा।

लंका थाने में 23 मई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। लंका थाना क्षेत्र के एक कांप्लेक्स में रहने वाले चिकित्सक के यहां पवन शर्मा नौकर था। चिकित्सक के बेटे को बिल्डिंग की छत पर बने कमरे में ले जाकर उसने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। कई बार उसने यह कृत्य किया और बताने पर मारने की धमकी देता था। साभार जेएनएन।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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