किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मेहनाजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मेहनाजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

आजमगढ़ । मेहनाजपुर थाने के प्र0व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 65/2022 से संबंधित अभियुक्त किशन राजभर पुत्र कल्टू राजभर को अभियुक्त के घर बहलोलपुर समय करीब 06.40 बजे कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग
1. मु0अ0सं0 65/2022 धारा 363, 366, 376 भादवि व 3(2)(5) SC/ST Act व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ
गिरफ्तार अभियुक्त
1. किशन राजभर पुत्र कल्टू राजभर निवासी बहलोलपुर थान मेहनाजपुर आजमगढ
गिरफ्तार करने वाली टीम
1.प्र0उ0नि0 मोती लाल पटेल  थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अनुपम पटेल  थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3.का0 विनोद यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ।

पकड़ा गया आरोपी


News 2, PS MEHNAJPUR

आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 05 वर्ष के कठोर कारवास व 20 हजार रूपये लगा जुर्माना

थाना मेहनाजपुर ।  माननीय न्यायालय SPL(J)P आजमगढ़ द्वारा थाना मेंहनाजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 10/14 धारा 354क, 354 ख, 506 भादवि व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बलवन्त सिंह यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी देईपुर बघांव थाना बहरियाबाद , जनपद गाजीपुर को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 (क) में 02 वर्ष के कठोर कारावास व 354 (ख) में 05 वर्ष के कठोर कारवास व 20 हजार रूपये/- का अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व आर्म्स एक्ट में 05 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा साथ-साथ चलेगी।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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