गाज़ीपुर। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरगोविंद सिंह ने निजी अस्पताल संचालकों के लिए निर्देश जारी किया है। जिसके तहत उन्हें अस्पताल के गेट में डाक्टरों के साथ स्टाफ के नाम और उनके फोन नंबरों की सूची लगानी होगी। निरीक्षण के दौरान सूची न मिलने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।
अवैध अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए पहल
जिले में बड़ी संख्या में निजी चिकित्सालय संचालित हो रहे हैं। आए दिन झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ शिकायतें भी आती रहती हैं। वहीं ऐसे अयोग्य चिकित्सकों के इलाज से मरीजों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य महकमा भी औचक निरीक्षण कर उन पर नकेल कसने का दावा करता रहा है। बीते दिनों कई अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। सीएमओ के निर्देश के बाद अवैध रूप से अस्पताल चला रहे संचालक परेशान हो उठे हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरगोविंद सिंह ने बताया कि चेकिंग में यदि किसी निजी चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के नाम और फोन नंबर की सूची नहीं पाई जाएगी तो अस्पताल का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी जाएगी। साभार डीबी।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरगोविंद सिंह |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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