आजमगढ़। 16 जनवरी को वादी थाना सिधारी जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की बहन को अभियुक्त रोशन पुत्र स्व0 कैलाश सा0 जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया तथा वादी के द्वारा पूछने पर वादी के परिवारजन के लोगों को जान माल की धमकी दिया जा रहा है। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 23/23 धारा 363/506 भादवि बनाम रोशन पुत्र स्व0 कैलाश सा0 जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढ के खिलाफ पंजीकृत किया गया। बाद विवेचना धारा 16/17 पाक्सो एक्ट की की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण- 20 जनवरी को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त रोशन पुत्र स्व0 कैलाश निवासी ग्राम जाफरपुर ( हरिजन बस्ती ) थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को हाइडिल चौराहे के पास समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त
रोशन पुत्र स्व0 कैलाश सा0 जाफरपुर थाना सिधारी आजमगढउम्र करीब 23 वर्ष
पंजीकृत अभियोग
मु0अ0सं0 23/23 धारा 363/506 भादवि, 16/17 पाक्सो एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
प्र.नि. नन्द कुमार तिवारी, उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़।
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पकड़ा गया आरोपी |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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