तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनाई फांसी की सजा

तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनाई फांसी की सजा

औरैया। थाना बिधूना में तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी प्रेम नरेश निवासी गांव धनवाली थाना बिधूना को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने फांसी की सजा सुनाई है।

गांव क्योंटरा गौहानी निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि पति, जेठ व जेठानी उसे आए दिन मारते-पीटते हैं। 12 फरवरी की शाम तीनों ने एक राय होकर उस पर हमला कर दिया। चाकू से हाथ की नसें काट दीं। मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और खुदकुशी के लिए उकसाया।

पीड़िता अर्चना ने बताया कि उसकी शादी गांव क्योंटरा गौहानी निवासी चंदन के साथ हुई थी। शादी के बाद से पति जेठ ओमकार व जेठानी पूजा के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करता है। 12 फरवरी को उन्होंने उसपर हमला किया और खुदकुशी के लिए उकसाया। कोतवाल रवि श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साभार जेएनएन।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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