गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत 4 दोषियों को आठ वर्ष की सजा,प्रत्येक को लगा साढ़े 12 हजार रुपये के अर्थदंड

गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत 4 दोषियों को आठ वर्ष की सजा,प्रत्येक को लगा साढ़े 12 हजार रुपये के अर्थदंड

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक कुमार यादव ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के चरियांही में गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चाददोषियों को आठ वर्ष की सजा और प्रत्येक को साढ़े 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

उमाशंकर यादव निवासी ग्राम चरियाही ने महाराजगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में कहा कि 28 सितंबर 2009 को शाम चार बजे वादी की मां नन्हका देवी अपने खेत में चारा काटने गई तो देखा कि गांव के ही दयाशंकर यादव, दयाराम यादव, कृपाशंकर यादव व एक अन्य व्यक्ति पंपिंग सेट मशीन को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर रहे थे। विरोध करने पर आरोपी ने मां को गाली देते हुए लाठी डंडे से मारा। मां के शोर पर वादी, उसका भाई शिवशंकर, रामाशंकर आदि मौके पर पहुंचे तब वादी व भाईयों को भी मारने लगे। मां नन्हका की मृत्यु हो गई।

वादी के हाथ की हड्डी टूट गई। चारों आरोपी जाते समय जान से मारने की धमकी देते गए। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दयाराम, कृपाशंकर, दयाशंकर व वीरेंद्र यादव को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।साभार ए.यू।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

0/Post a Comment/Comments

और नया पुराने