आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल के कैद की सजा,20 हजार रुपए का अर्थदंड

आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को 20 साल के कैद की सजा,20 हजार रुपए का अर्थदंड

जौनपुर। सिकरारा क्षेत्र एक गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी नंदलाल निषाद (73 वर्ष) को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (Üपाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।

आरोपित पर आरोप तय होने के 28 दिन बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। मामले में सुनवाई के लिए सात तारीखें पड़ी। इस दौरान सात गवाह पेश किए गए। सिकरारा क्षेत्र के एक गांव में 18 दिसंबर, 2020 को आठ वर्षीया बच्ची पड़ोस में बेलन लेने गई थी। इस दौरान पड़ोसी नंदलाल निषाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। डरी-सहमी बच्ची घर आयी लेकिन उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। वह चुपचाप सो गई। अगले दिन 19 दिसंबर, 2020 को उसने सारी बात परिजनों को बताई। पीड़िता की मां तुरंत थाने पहुंची। उसने आरोपित नंदलाल निषाद के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद आरोपित नंदलाल निषाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपित नंदलाल निषाद के विरुद्ध धारा 376 एबी व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। शाषकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय के अनुसार कोर्ट ने 10 अप्रैल, 2023 को कोर्ट ने अभियुक्त नंदलाल के खिलाफ आरोप तय किया। आरोप तय होने के बाद 12 अप्रैल से गवाही शुरू हुई। कुल सात गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की मॉनिटरिंग एसपी डा. अजयपाल शर्मा और एएसपी शैलेंद्र सिंह और सीओ एसपी उपाध्याय कर रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म में दोषी 73 वर्षीय नंदलाल निषाद को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। साभार एचटी।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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