विकास खण्ड अधिकारी पर उत्तर प्रदेश राज्य सुचना आयोग लखनऊ ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

विकास खण्ड अधिकारी पर उत्तर प्रदेश राज्य सुचना आयोग लखनऊ ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

गाजीपुर । सादात ब्लॉक के ग्राम पंचायत कबीरपुर में हुऐ भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम पंचायत कबीरपुर के निवासी संजय कुमार ने पारदर्शिता लाने हेतु जन सूचना का उपयोग किया जो कि सूचना 08/08/ 2022 को जनसूचना अधिनियम 2005धारा 6(1) के तहत प्रतिपक्षी जन सूचना अधिकारी कार्यालय विकास खंड अधिकारी सादात गाजीपुर से मांगी गई।

10/09/2022 नियमानुसार प्रथम अपील व 17/10/2022 को द्वितीय अपील किया गया फिर भी जन सूचना नहीं मिली। उसके बाबत सभी साक्ष्यों को लेकर संजय कुमार ने राज सूचना आयोग लखनऊ में अपनी फाइल अपील की ।प्रथम अपील 31/01/2023 राज्य सूचना आयोग लखनऊ को प्रेषित किया, राज्य सूचना आयोग लखनऊ द्वारा जन सूचना अधिकारी कार्यालय विकासखंड अधिकारी सादात को डाक द्वारा प्रेषित कर लिखित रूप से आख्या देने व जनसूचना क्यों नहीं अपीलकर्ता को मिली राज्य सूचना आयोग लखनऊ बुलाया गया। लेकिन बार-बार बुलाने के बाद जनसुचना अधिकारी कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी सादात के लापरवाही व जनसूचना अधिकारी सादात के रूप में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । व ना ही साक्ष्य प्रस्तुत किया ।

इस एवज में राज्य सूचना आयोग ने 17/07/2023 को जन सूचना अधिकारी कार्यालय विकासखंड अधिकारी सादात के वेतन से प्रतिदिन ₹250 /देय  के दर से  ₹25000 का अर्थदंड अधिरोपण किया गया है।

फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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