जौनपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय एमपी एमएलए कोर्ट में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, उनके विधायक पुत्र रमेश सिंह समेत चार के खिलाफ डकैती, धोखाधड़ी व अन्य आरोप लगाते हुए बुधवार को अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया।
अन्य गवाहों के बयान के लिए कोर्ट ने 10 सितंबर की तिथि तय की है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ओलंदगंज मोहल्ले का है।
दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने लाइन बाजार के हुसेनाबाद निवासी पूर्व सांसद, उनके पुत्र के अलावा शाहगंज निवासी दुर्गेश सिंह व लक्ष्य गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है। इसमें कहा है कि परिवादी के पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जगदीश, महेश, अजय श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव व मोहिनी श्रीवास्तव से प्रापर्टी खरीदी थी। इन मकानों पर नामांतरण में परिवादी के पिता का नाम नगर पालिका में दर्ज हुआ। परिवादी की जमीन के बगल में हरिवंश की पत्नी इंद्रावती के नाम 2100 वर्ग फीट जमीन बैनामा हुई।
29 मई 2021 को करीब सात बजे वादी व भाई दयाशंकर ओलंदगंज में अपने कांप्लेक्स पर मौजूद थे। इसी दौरान हरिवंश व उनके लड़के रमेश व दुर्गेश 7-8 लोगों के साथ हथियारबंद होकर बुलडोजर लेकर आए व परिवादी का मकान गिरा दिया। मकान का करीब दस लाख का सामान ट्रैक्टर से उठा ले गए। परिवादी ने थाना लाइन बाजार व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। साभार ए यू।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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