गाजीपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार सिंह ने बताया है कि अगस्त व सितम्बर महीने में पड़ने वाले त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश एक अगस्त से लेकर आगामी दो महीने तक लागू रहेगी।
इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। न गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। साभार एचटी।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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