जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम शरद कुमार त्रिपाठी ने बक्सा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने के दोषी चचेरे भाई को 10 वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश है। पीड़िता के पिता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार पीड़िता का पड़ोसी व चचेरा भाई प्रदीप छह जनवरी 2013 को दो बजे दिन घर पर आकर 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उस समय घर के सभी लोग अपने काम पर गए थे।
किसी को बताने पर छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दी। शादी के पूर्व कई बार धमकी देकर दुष्कर्म किया। इससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसी बीच पीड़िता की शादी हुई तो गर्भवती होने के कारण पति ने घर से निकाल दिया।
जब प्रदीप के परिवार वालों को बताया गया तो उन लोगों ने भी गालियां व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संतोष कुमार उपाध्याय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दुष्कर्म के दोषी प्रदीप को सजा सुनाया। साभार ए यू।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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