जौनपुर। अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम ने थानाध्यक्ष लाइन बाजार संजय वर्मा के खिलाफ धारा 173,174,175,176 आईपीसी व धारा 349 आईपीसी में प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।
साथ ही पुलिस अधीक्षक को 25 अक्टूबर तक तामीला करने का निर्देश दिया है। आदेश की एक कापी डीजीपी लखनऊ को भी भेजने का आदेश पारित किया गया है। मालूम हो कि चंद्रकला व एक अन्य बनाम सुनील कुमार निषाद मामले में कई बार थानाध्यक्ष लाइन बाजार संजय वर्मा को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश न्यायालय ने दिया था। साथ ही कारण बताओ नोटिस व स्पष्टीकरण भी मांगा था। बावजूद इसके थानाध्यक्ष संजय वर्मा ने आदेश के अनुपालन में कोई रूचि नहीं दिखाई न ही कोई स्पष्टीकरण न्यायालय को दिया। अपर न्यायधीश परिवार न्यायालय प्रथम जौनपुर ने उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका धारा 277 दं.प्र.सं. 8162/2023 श्रीमती पारूल त्यागी पति गौरव त्यागी ने ऐसे पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्रवाई का निर्देश दिया था जिसका अनुपालन किया गया। साभार एचटी।
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सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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