शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों को बेचना दण्डनीय अपराध,डा.नरेन्द्र सिंह

शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों को बेचना दण्डनीय अपराध,डा.नरेन्द्र सिंह

जौनपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्टेक होल्डर अर्गनाईजेशन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को सीएमओ कार्यालय के सभागार में किया गया। अध्यक्षता जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा.नरेन्द्र सिंह ने की।

कार्यशाला में प्रत्येक ब्लाक से दो-दो प्राथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालय के शिक्षक संकुल ने प्रतिभाग किया।

डा.नरेन्द्र सिंह ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों को बेचना दण्डनीय अपराध है। युवाओं को तम्बाकू जैसे नशे से दूर रखना सबका एक संकल्प है जिससे आने वाली पीढ़ी को तम्बाकू से बचाया जा सके। क्षेत्रीय समन्वयक दिलीप पाण्डेय ने कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत तम्बाकू, धूम्रपान मुक्त की प्रक्रिया को पीपीटी के माध्यम से दर्शाया। उन्होंने समस्त विद्यालयों को टोबैको फ्री किये जाने के लिए कार्य किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया।

कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसीएच डा.उदयभान चौहान ने सभी लोगों को उक्त अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन के लिए निर्देशित किया। कार्यशाला में एनसीडी सेल के विवेक कुमार, कुलदीप श्रीवास्तव समेत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। संचालन एफएलसी जय प्रकाश गुप्ता ने किया। साभार एचटी।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
parmartimes@gmail.com

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