बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रेप के आरोपी को दिया राहत,हवस नहीं प्यार के कारण बने थे शारीरिक संबंध..

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रेप के आरोपी को दिया राहत,हवस नहीं प्यार के कारण बने थे शारीरिक संबंध..

नागपुर। नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी है। नागपुर बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि दोनों के बीच कथित शारीरिक संबंध हवस या वासना नहीं, बल्कि प्रेम प्रसंग के चलते बने थे।

इधर, आवेदन की तरफ से भी कोर्ट को बताया था कि लड़की अपनी मर्जी से घर से आई थी और जबरन शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए थे।

क्या था मामला
मामला 2020 का है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक नाबालिग लड़की का पड़ोसी थी। घटना के समय उसकी उम्र 13 साल की थी। 23 अगस्त 2020 को लड़की सहपाठी से किताब लेने का कहकर घर से निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। अब परिजनों ने तलाशी के बाद अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी थी।

जांच के दौरान पता चला था कि लड़की घर से निकलकर आवेदक के साथ थी और बेंगलुरु में उसका पता चला था। वापसी पर आवोदक को 30 अगस्त 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके खिलाफ बलात्कार और POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, कहा जा रहा है कि पुलिस को दिए बयान में नाबालिग ने आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग की बात मानी थी।

अब कोर्ट में क्या हुआ
मामले की सुनवाई कर रहीं उर्मिला जोशी-फाल्के ने पाया कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन पुलिस को दिए बयान के अनुसार वह खुद अपने माता-पिता के घर से गई थी। कोर्ट ने साथ ही पाया कि वह कई जगहों पर आवेदक के साथ रही थी और कभी शिकायत नहीं कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया है।

कोर्ट ने कहा, 'आवेदक भी 26 साल की नाजुक उम्र का है और प्रेम प्रसंग के चलते दोनों साथ आए। ऐसा लगता है कि कथित शारीरिक संबंध दो युवा लोगों के बीच आकर्षण के चलते बने हैं और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के चलते पीड़िता पर यौन हमला किया हो। साभार ए यू।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
parmartimes@gmail.com

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