दो किशोरों के बीच प्यार को कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई द्वारा नहीं किया जा सकता नियंत्रित,DHC

दो किशोरों के बीच प्यार को कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई द्वारा नहीं किया जा सकता नियंत्रित,DHC

दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग एक बच्चे के मामले में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि दो किशोरों के बीच सच्चे प्यार को कानून की कठोरता या राज्य की कार्रवाई के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट की जज कांता शर्मा ने कहा कि अदालत के सामने कभी-कभी दुविधा एक किशोर जोड़े के खिलाफ राज्य या पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराने की हो सकती है, जो एक-दूसरे से शादी करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं और परिवार का पालन-पोषण करते हैं, और आज्ञापालन का सम्मान करते हैं.

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फाइल फोटो

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
parmartimes@gmail.com

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