डीएम ने बिना लाइसेंस के चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील व संचालक के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने का दिया निर्देश

डीएम ने बिना लाइसेंस के चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील व संचालक के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने का दिया निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहूं और तहसील का निरीक्षण किया। उन्हें अचानक देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड केंद्र को सील करने का आदेश दिया।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण में एक्सरे रूम, लेबर रूम, दवा वितरण कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, टीकाकरण कक्ष आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एमएस यादव से हेल्थ एटीएम की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया की हेल्थ एटीएम अस्पताल में है, लेकिन चल नहीं रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उसे जल्द शुरू कराने को कहा। मरीजों से बातचीत की और स्वास्थ्य विभाग के बारे में चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी ली। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र के बगल में स्थित एक निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर पहुंचे और संचालक से लाइसेंस मांगा। लाइसेंस ना दिखा पाने पर उन्होंने तत्काल अल्ट्रासाउंड को सील करने व संचालक के विरुद्ध मुकदमा लिखे जाने का निर्देश दिया। मड़ियाहूं तहसील पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटराइज खतौनी कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां जन सुविधाएं उपलब्ध न होने पर तहसीलदार कृष्णा राज सिंह व उप जिलाधिकारी कुणाल गौरव को फटकार लगाई। इसके बाद जिलाधिकारी आपूर्ति कार्यालय पहुंचे। यहां जन शिकायतों के बारे में पूछने पर वहां मौजूद कर्मचारी समुचित उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कर्मचारियों को काम में सुधार लाने की चेतावनी दी। निबंधन कार्यालय में पहुंचकर तहसील प्रेषण रजिस्टर, पेजिंग रजिस्टर का निरीक्षण करने के साथ ही एक दस्तावेज की जानकारी ली। बैनामा कैसे करेंगे इसका विस्तृत विवरण प्राप्त किया। संतुष्ट होने पर उन्होंने कार्यालय में तैनात पारस नाथ को 1000 रुपये का नकद का पुरस्कार भी दिया। साभार ए यू।

डीएम जौनपुर,रविंद्र कुमार मांदड़

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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