JAUNPUR: अटाला मस्जिद प्रकरण में वक्फ बोर्ड सचिव की अर्जी खारिज,अदालत में सुनवाई रहेगी जारी

JAUNPUR: अटाला मस्जिद प्रकरण में वक्फ बोर्ड सचिव की अर्जी खारिज,अदालत में सुनवाई रहेगी जारी

जौनपुर। जिला जज वाणी रंजन अग्रवाल ने मंगलवार को अटाला मस्जिद प्रकरण में वक्फ बोर्ड सचिव की निगरानी अर्जी को खारिज दी है। अब सिविल जज जूनियर डिवीजन सुधा शर्मा की अदालत में सुनवाई जारी रहेगी।

इस प्रकरण में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। स्वराज वाहिनी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्र ने मार्च 2023 में सिविल जज जूनियर डिवीजन सुधा शर्मा की अदालत में वाद दाखिल किया था। जिसमें पीस कमेटी जामा मस्जिद (अटाला मस्जिद) मोहल्ला सिपाह को प्रतिवादी बनाया। संतोष मिश्र ने अधिवक्ता रामसिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह और दिनेश सिंह के जरिए दावा किया 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र जी ने अटला देवी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया था। जिसमें लोग पूजा कीर्तन करते थे। अटाला मस्जिद अटला देवी का मंदिर है, यह तथ्य इतिहासकार अबुल फजल की रचना आईने अकबरी एवं रचनाओं में पूर्णतया स्पष्ट है। 13वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अटला देवी मंदिर की भव्यता देखकर तोड़फोड़ कराया। बाद में 1408 में शर्की शासक इब्राहिम शाह ने मंदिरों को मस्जिद का मुकम्मल आकार दिया। मंदिर के खंभों पर पर आज भी हिंदू स्थापत्य एवं वास्तुकला तथा हिंदू रीति रिवाज के चिह्न और अवशेष मौजूद हैं। इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को पूजन-कीर्तन करने का अधिकार दिया जाए। बाद में वादी ने आर्डर-1 रूल आठ के तहत वाद को स्वीकार करने की अर्जी लगाई। 29 मई 2024 को अदालत ने वाद को स्वीकार कर लिया। चार जुलाई को अमीन सर्वे का आदेश दिया था।

इसी दरम्यान वक्फ बोर्ड सचिव फैज अहमद ने सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन सुधा शर्मा के 29 मई के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। उनका कहना था कि अटाला मस्जिद को अटला देवी मंदिर को बताया जाना बेबुनियाद है। इसको लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत किए गये हैं। जो नोटिस दी गई, वह संवैधानिक ही नहीं है। उन्होंने वाद की पोषणीयता पर भी सवाल उठाया था। अदालत कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार को निगरानी खारिज करते हुए कहा कि वादी पक्ष वाद दाखिल कर सकता है। वाद पोषणीय है या नहीं? या कोर्ट को क्षेत्राधिकार है या नहीं? इन बिंदुओं को वक्फ सचिव संबंधित कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सक्षम अदालत यह तय करेगा।

अमीन सर्वे में ताला बंद कर दिया गया था

कोर्ट के आदेश पर जुलाई में अमीन सर्वे की कार्रवाई के दौरान समिति के लोग मस्जिद में ताला बंद कर चले गये। जिसके बाद वादी की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर अवगत कराया गया है कि मस्जिद को खुलवाकर अमीन सर्वे की कार्रवाई पूरी की जाए। अमीन की ओर से भी इस सम्बंध में जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि दो पक्ष का मामला होने की वजह से बिना पुलिस सुरक्षा में यह कार्रवाई सम्भव नहीं है। इस प्रकरण में 24 अगस्त को सुनवाई होनी है। साभार एचटी।

अटाला मस्जिद जौनपुर,फाइल फोटो

रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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