आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपती के साथ पुलिस उत्पीड़न का मामला आया है। महिला की शिकायत और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थानाध्यक्ष पवई, एसआई सहित छह पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने सीओ स्तर के अधिकारी से मामले की जांच का आदेश दिया है। पीड़िता तारा देवी ने कोर्ट को बताया कि 6 अगस्त 2024 की रात करीब 1:30 बजे वह अपने पति विद्यासागर पाण्डेय के साथ भाई रमेश तिवारी के घर नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कोलघाट में रुकी थीं। पति छत पर सो रहे थे, तभी पवई थाने के उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण कुमार मिश्र, सिपाही बृजेश तिवारी और दो अन्य अज्ञात सिपाहियों ने तारा देवी के भतीजे विकास तिवारी के साथ पहुंचकर गालीगलौज शुरू कर दी।
उन्होंने पति को गाली देते हुए जगाया और कहा कि ''तुम्हारा लड़का गांव की लड़की को लेकर भागा है''। शोर सुनकर तारा देवी और उनके भाई भी छत पर पहुंचे।
जब पति ने सफाई दी, तो थानाध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने पति को लाठी-डंडे और बंदूक की बट से पीटा। मौके पर अंडिका गांव निवासी रोहित यादव भी मौजूद था। पांचों ने मिलकर पति को तीसरी मंजिल की छत से फेंक दिया, जिससे उनके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
पुलिसकर्मियों ने पति को अपनी जीप में डालकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया और बिना मेडिकल जांच के भाग गए। थानाध्यक्ष अनिल सिंह ने बाद में तारा देवी के घर अंडिका पहुंचकर बताया कि पति अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने 23,000 रुपये थमा दिए और धमकी दी कि दवा-इलाज करा लो, कोई कार्रवाई की तो बहुत बुरा होगा। पीड़िता ने पैसे लेने से इन्कार किया, लेकिन वे घर पर छोड़कर चले गए। उन्होंने बताया कि घटना के तीसरे दिन पुलिस ने साजिश के तहत मेडिकल जांच कराया। तारा देवी ने कई बीघा खेत बेचकर पति का इलाज कराया, जो अभी भी बिस्तर पर ही हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री कार्यालय और 23 अगस्त 2024 को एसपी आजमगढ़ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन 4 सितंबर 2024 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई। नगर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इसकी विवेचना होगी, विवेचना में जो सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
इन पुलिसकर्मियों पर की गई कार्रवाई
कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण कुमार मिश्र, रमेश तिवारी (सिपाही), दो अज्ञात सिपाही, थानाध्यक्ष अनिल सिंह और रोहित यादव के खिलाफ आपराधिक धमकी और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया वहीं कोर्ट ने इस मामले की जांच सीओ स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं। साभार ए यू।
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फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
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