अलीगढ़। जिला में एक शख्स ने पहले नाबालिग लड़की को किडनैप किया और फिर चार महीने तक उसका रेप किया। गांधीपार्क क्षेत्र की एक छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया इसमें से 10 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दोषी ने स्कूल से लौटने के दौरान छात्रा का अपहरण किया था और उसे करीब चार माह तक बंधक बनाकर रखा था। है।
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक इलाके के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 15 साल की छोटी बेटी 12वीं में पढ़ती है। 24 अगस्त 2021 को सुबह साढ़े सात बजे वह स्कूल गई थी, जो वापस नहीं आई। स्कूल में जानकारी करने पर पता चला कि बुखार आने का प्रार्थना पत्र देकर वापस चली गई। 20 दिसंबर 2021 को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से छात्रा को बरामद करके बयान कराए।
लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि संभल जिले के थाना गुन्नौर क्षेत्र के निरनपुर निवासी कवि उसे अपने साथ हिमाचल प्रदेश ले गया था। वहां उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। खाना लेने जाता था तो उसे बांधकर जाता था। मुंह पर पट्टी बांध देता था। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच के बाद पुलिस ने कवि को गिरफ्तार करके जेल भेजा। लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई। साभार एचटी।
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| फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com

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