दुष्कर्म के आरोप में दो अभियुक्तों को अदालत ने दी 20 साल की सजा एवं जुर्माना

दुष्कर्म के आरोप में दो अभियुक्तों को अदालत ने दी 20 साल की सजा एवं जुर्माना

वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने दो अभियुक्तों अनिल राम व बंटी उर्फ सूर्यकांत को दोषी करार देते हुए उसे सजा दी। अदालत ने दोनों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोनों अभियुक्तों को दो-दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 अप्रैल 2014 की रात्रि नौ बजे चोलापुर थाना क्षेत्र की निवासिनी किशोरी (पीड़िता) शौच के लिए खेत में गई थी। उसी दौरान खेत में उसी थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी अनिल राम व बंटी उर्फ सूर्यकांत किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगे। किशोरी के विरोध करने पर दोनों ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के शोर मचाने पर गांव के लोगों को आते देख दोनों अभियुक्त वहां से भाग गए। पीड़िता की शिकायत पर चोलापुर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज की। मेडिकल जांच कराने के साथ ही पुलिस ने किशोरी का अदालत में कलमबंद बयान दर्ज कराया।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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