धोखाधड़ी मामले में वक्रांगी केंद्र संचालक पर केस दर्ज करने का आदेश

धोखाधड़ी मामले में वक्रांगी केंद्र संचालक पर केस दर्ज करने का आदेश

जौनपुर ।  बक्सा थाना क्षेत्र के मजदूर के दस हजार रुपए हड़पने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने वक्रांगी केंद्र संचालक बबीता सिंह के खिलाफ लूट,धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश थानाध्यक्ष को दिया।

मजदूर मेवालाल निवासी उत्तरीजपुर, थाना बक्सा ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया कि 18 जुलाई 2019 को 12:00 बजे एसबीआई वक्रांगी केंद्र, शंभूगंज बाजार गया था।संचालक बबीता सिंह वहां बैठकर लोगों का अंगूठा लगवा कर बैंक से पैसा निकाल कर देने का काम कर रही थी।वादी ने अपने एसबीआई खाता से पैसा निकालने को कहा तो बबिता सिंह ने अंगूठा लगवाया और आधार कार्ड लिया।वादी ने मात्र ₹1000 निकालने को कहा था लेकिन बबीता ने बारह सौ रूपया निकाला वादी को एक हजार रुपया दिया।24 जुलाई 2019 को एसबीआई शाखा सिविल लाइन में पासबुक प्रिंट करवाने के लिए गया तब पता चला कि 1000 की जगह 1200/- निकाला गया है। शंका होने पर यूबीआई खाता चेक करने गया तो पता चला कि 18 जुलाई 2019 को उसी समय ₹10,000 निकाला गया है।इस संबंध में बैंक वालों से बात किया तो कहे कि वक्रांगी केंद्र पर जाकर बात करिए।केंद्र पर कई बार गया लेकिन बबिता टालमटोल करती रहीं।15 नवंबर 2019को जब वादी पुनः वहां गया और अपना रुपया मांगा तो बबीता सिंह ने जातिसूचक शब्दों से गाली दिया और डांट कर भगा दिया।थाना बक्सा व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।तब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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