अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए शहर कोतवाल को अल्टीमेटम

अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए शहर कोतवाल को अल्टीमेटम

जौनपुर । कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेट बनाम चांद मुकदमे में गिरफ्तारी वारंट के बावजूद गवाह पुलिस कर्मी को कोर्ट में पेश न करने पर शहर कोतवाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अवमानना कार्यवाही के लिए हाई कोर्ट को प्रकरण संदर्भित करने का अपर सत्र न्यायाधीश ने अल्टीमेटम दिया है।

कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि विचाराधीन बंदी से संबंधित वाद का निस्तारण हाईकोर्ट के आदेशानुसार शीघ्रता पूर्वक किया जाता है लेकिन कोतवाल के असहयोग के कारण पत्रावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि साक्षी को गवाही के लिए प्रस्तुत करें।कोर्ट ने गवाह कौशलेंद्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए कोतवाल को अल्टीमेटम दिया कि नियत तिथि पर साक्षी के उपस्थित न होने पर कोतवाल स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एसपी को एवं अवमानना कार्यवाही के लिए हाईकोर्ट को प्रकरण भेजा जाएगा।नियत तिथि पर गवाह व कोतवाल के अनुपस्थित रहने पर यह समझा जायेगा कि उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करना है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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