जौनपुर । जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कहर से मरीजों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने जनपद के एक दर्जन प्राईवेट अस्पतालों को अधिग्रहित करते हुए वहां पर कोरोना मरीजों के उपचार की व्यवस्था किया है। सभी अधिग्रहित प्राइवेट अस्पताल कोविड 19 के गाइड लाइन का पालन करते हुए मरीजों का उपचार सुनिश्चित करेंगे।
अधिग्रहित किये गये अस्पतालों की सूची निम्नवत है। जहां कोरोना संक्रमित व्यक्ति अपना उपचार करा सकते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण को पेंडेमिक घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष में एपिडमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2)(3)(4 )एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली ,2020 एवं आपदा अधिनियम 2005 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण को फैलाने से रोकने हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद के निजी अस्पतालों के अधिग्रहण किया है। शासन द्वारा जारी उक्त कार्यालय आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग- 5 की अधिसूचना संख्या 548 /पांच-5 /2020 दिनांक 14:03 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या- 3 )की धारा 2 एवं इस नियमावली के प्रस्तर 12 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं मनीष कुमार वर्मा जिला अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर रोगियों के उपचार/ क्वॉरेंटाइन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनमें उपलब्ध फर्नीचर्स, साजसज्जा एवं अन्य उपकरणों तथा स्टाफ सहित अधिग्रहीत करता हूं जिनका विवरण निम्नवत है👇👇
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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