गूंगी बहरी एवं अंधी किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद एवं अर्थदंड

गूंगी बहरी एवं अंधी किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद एवं अर्थदंड

गाजीपुर । जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को गूंगी-बहरी और अंधी किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में पुलिस की कार्रवाई और विवेचक को लापरवाह माना। साक्ष्यों के सही संकलन नहीं करने के अलावा चार्जशीट दाखिल करने में भी गल्तियां पाई। पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश भी किया।

तीन साल पहले दुष्कर्म के मामले की सुनवाई में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम संजय कुमार यादव की अदालत ने फैसला दिया। थाना करीमुद्दीनपुर के एक गांव में युवक ने एक अंधी और गूंगी किशोरी को बहलाफुसला कर दुष्कर्म किया। उसके साथ कई महीनों से गलत काम करता रहा, जिससे उसकी पुत्री गर्भवती हो गई। परिजनों को जब मामले की जानकारी हुई तो युवक से बातचीत की लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। जानकारी होने पर वादी ने 19 फ़रवरी 2019 को गांव के ही आरोपी शाहवांन के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह कुल 9 गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए मुकदमे के विवेचक के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। डीजीपी को लिखे पत्र में बताया कि विवेचना में कई लापरवाही मिली। विवेचक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजा। पुलिस महानिदेशक लखनऊ से 1 माह भीतर जवाब भी मांगा है। साभार एचटी।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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