गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने गुरुवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कड़ी कैद के साथ ही 1 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है और साथ ही अर्थदंड की धनराशि में आधा धनराशि पीड़िता को देने का हुक्म दिया है।
अभियोजन के अनुसार थाना करण्डा गांव निवासी एक वयक्ति ने थाना करण्डा में इस आशय की तहरीर दिया कि 1 जनवरी 2019 को अपनी नाबालिक लड़की को लेकर गांव जा रहे थे कि रास्ते मे प्रतापपुर निवासी अरविंद राम अपनी मोटरसाइकिल से मिला और वादी की लड़की को अपने साथ मोटरसाइकिल से घर छोड़ने को कहा उसकी बातों पर भरोसा करके अपनी लकड़ी को उसके साथ जाने दिया कि समय से वो घर पहुच जाएगी, जब वादी घर पहुचा तो उसकी लड़की घर नही आई थी, काफी देर बाद घर आई।
वादी के पूछने पर की देर क्यो हुआ है तब पीड़िता ने रो रो कर बताया कि अरविंद मुझे दीनापुर अपनी रिस्तेदारी में ले जाकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। वादी की सूचना पर थाना करण्डा में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी ने न्यायालय में अपना अपना बयान दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फ़ैसला सुनाया।
सांकेतिक चित्र |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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