अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में आरक्षी हुए दंडित

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में आरक्षी हुए दंडित

आजमगढ़ । अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में आरक्षी हुए दंडित

1- आरक्षी नागरिक पुलिस मनीष मिश्रा दिनांक- 19.04.2019 से दिनांक- 31.07.2020 कुल 470 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में इनकों 03 वर्षों के लिए आरक्षी के न्यूनतम वेतन पर परिवर्तित कर दंडित किया गया है।

2- क्षेत्राधिकारी लाईन्स आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 28.10.2021 को रिजर्व पुलिस लाईन्स आजमगढ़ के भ्रमण के दौरान मुख्य आरक्षी मुन्ना सिंह यादव, मुख्य आरक्षी अवनीश कुमार राय,  मुख्य आरक्षी योगेन्द्र नाथ तिवारी, आरक्षी शैलेन्द्र मिश्र द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन्स के बैरक में नशे की हालत में पाये जाने के आरोप में उक्त कर्मचारियों को 03 वर्ष के लिए आरक्षी के न्यूनतम वेतन पर परिवर्तित कर दंडित किया गया है।
3- दिनांक- 20.11.2021 को रात्रि 12.00 बजें थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आराजी मेरूकपुर में बोलेरो सवार 04 अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री योगेन्द्र राम पुत्र स्व0 विसर्जन राम व उसके परिवारी जन को जान से मारने की धमकी देते हुए 10 बकरी चुरा ले गयें, जिसकी सूचना वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दी गयी किन्तु थाने द्वारा समय से अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही न कर 02 दिवस विलम्ब से दिनांक- 22.11.2021 को मु0अ0सं0- 188/21 धारा 380/506 भादवि बनाम अज्ञात थाना तरवां पंजीकृत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह बीट उ0नि0 श्री सौरभ त्रिपाठी एवं हेड मोहर्रिर श्री ओम प्रकाश यादव का दोष पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियम 14(2) के दण्ड नियमावली अन्तर्गत परिनिन्दा प्रवृष्टि प्रदान की गई।

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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