जेल अधीक्षक जौनपुर व डीआईजी कारागार को अवमानना नोटिस जारी

जेल अधीक्षक जौनपुर व डीआईजी कारागार को अवमानना नोटिस जारी

जौनपुर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में डीआईजी कारागार एवं प्रशासन शैलेन्द्र कुमार मैत्रेय और जेल अधीक्षक जौनपुर श्रीकृष्ण पांडेय को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ प्रथमदृष्टया अवमानना का मामला बनता है।

कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को याचिका पर एक माह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और कहा कि जवाब न देने पर उन्हें तलब कर अवमानना का आरोप निर्मित कर कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रभु नारायण सिंह की याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता के अनुसार याची जिला जेल जौनपुर में जेल हेड वार्डर था। विभाग द्वारा गलत वेतन निर्धारण किए जाने पर वसूली कार्रवाई को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा कि विभाग अपनी गलती के लिए बिना जांच किए याची को दोषी नहीं ठहरा सकता। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका की गई है। साभार एचटी।

सांकेतिक चित्र

रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com

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